न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद होमगार्डाें को तीन वर्ष का अनुभव पूरा न करने के कारण राहत देने से इंकार कर दिया है तथा शेष रिक्त पदों को नियमानुसार भरने का आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह ने पक्ष रखा।
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