वहीं राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा है। बता दें कि, हाईकोर्ट ने नौ अक्टूबर तक आपत्ति दाखिल करने की मोहलत दी है। साथ ही कोर्ट ने मीडिया की गलत रिपोर्टिंग पर नसीहत देते हुये कहा कि, गलत रिपोर्टिंग पर कार्यवाई होगी। दरअसल, इस मामले में परवेज परवाज और असद हयात ने याचिका दाखिल की है। जिसकी सुनवाई जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की खंडपीठ कर रही है।
राशिद की मौत के बाद वादी बने परवेज परवाज ने केस दर्ज कराया। वादी के अनुसार वह भाषण के दौरान वहां से गुजर रहे थे। वादी परवेज परवाज ने कैण्ट इंस्पेक्टर को तहरीर देकर विवादित बयान देने और उसके बाद भड़के दंगे में हुई राशिद की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने की अपील की। थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वादी परवेज परवाज ने न्यायालय की शरण ली। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने एवं उन्माद फैलाने की धाराओं सहित 302, 153ए, 153बी, 295, 295बी, 147, 143, 427, 452 के तहत कैण्ट थाना में मुकदमा दर्ज किया गया।