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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने आजमगढ़ के आशुतोष दुबे व 8 अन्य की याचिका पर दिया है।याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। याची का कहना था कि 2016 की भर्ती का स्क्रीनिंग टेस्ट हो चूका है किंतु परिणाम घोषित नही किया गया। यह भी पढ़ें
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना था कि कुछ शिकायत की गयी है जिसकी विजलेंस जांच की जा रही है। अगस्त 2019 तक जांच पूरी हो जायेगी। आयोग ने 405 आबकारी कांस्टेबलों की भर्ती निकाली, किन्तु चयन प्रक्रिया पूरी नही की गई। जिसपर यह याचिका दाखिल की गयी है। BY- Court Corrospondence