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कब्रिस्तान से अवैध अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

locationप्रयागराजPublished: May 13, 2019 10:05:52 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

कोर्ट ने डीएम को प्रभावी कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिम्मतगंज स्थित काला डांडा कब्रिस्तान में अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रयागराज के जिलाधिकारी को 30 मई 2017 को दिए गए कोर्ट के आदेश का अनुपालन प्लान के तहत अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है और 5 जुलाई 19 को कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की खंडपीठ ने काला डांडा वक्फ कब्रिस्तान की प्रबन्ध कमेटी की जनहित याचिका पर दिया है।
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याची अधिवक्ता एस.एफ.ए. नकवी का कहना है कि अन्नपूर्णा मिश्रा केस में हाई कोर्ट ने कब्रिस्तान से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। सभी अतिक्रमणकारियों की पहचान कर नोटिस जारी की गयी, किन्तु कब्जा खाली नहीं कराया जा सका। जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी है। कोर्ट ने डीएम को प्रभावी कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
BY- Court Corrospondence

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