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याची अधिवक्ता एस.एफ.ए. नकवी का कहना है कि अन्नपूर्णा मिश्रा केस में हाई कोर्ट ने कब्रिस्तान से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। सभी अतिक्रमणकारियों की पहचान कर नोटिस जारी की गयी, किन्तु कब्जा खाली नहीं कराया जा सका। जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी है। कोर्ट ने डीएम को प्रभावी कार्यवाही करने का आदेश दिया है। BY- Court Corrospondence