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यूपी पुलिस में चयन के बाद नियुक्ति न करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

locationप्रयागराजPublished: Nov 23, 2017 08:47:48 pm

Submitted by:

Sunil Yadav

याचिका पर अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी

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इलाहाबाद. उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबिल भर्ती 2013 में रिक्त रह गये पदों पर ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर सरकार से जानकारी मांगी है, जिनकी नियुक्ति चयन के बाद भी कुछ कमियों के कारण रोक दी गयी थी।
मामले में जीत बहादुर और अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर रिक्त रह गये पदों पर नियुक्ति देने की मांग की है। याचिका पर न्यायमूर्ति आर एस आर मौर्या सुनवायी कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता का कहना था कि कांस्टेबिल भर्ती का अंतिम चयन परिणाम चार जुलाई 2015 को घोषित किया गया। इसमें 125 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गयी। 89 अभ्यर्थी ऐेसे थे जिन्होंने होमगार्ड के रूप में तीन वर्ष का अनुभव पूरा नहीं किया था उनका भी चयन रोक दिया गया। पहले बैच में कुल 16747 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया मगर इसमें से 9014 ने ज्वाइन नहीं किया। मांग की गयी कि रिक्त रह गये इन पदों पर याचीगण को नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले पर जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी।
बार चुनाव का कार्यक्रम जारी, नामांकन शुल्क घोषित

इलाहाबाद. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मपाल सिंह ने 20 नवंबर को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में 25 नवम्बर को अधिवक्ताओं की मतदाता सूची प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार 27 से 29 नवम्बर के बीच नामांकन होगा। जबकि 30 नवम्बर को नामांकन पत्रों की वापसी होगी तथा 01 दिसम्बर को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी। जारी सूचना के अनुसार 04 दिसम्बर को हर पदों के प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जायेगी तथा 14 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।
सीआरओ धर्मपाल सिंह के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए 50 हजार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 25 हजार, उपाध्यक्ष के लिए 20 हजार, महासचिव के लिए 35 हजार, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव के तीन पदों और संयुक्त सचिव महिला के लिए क्रमशः 10 हजार रूपये और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 5 हजार रूपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है।

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