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हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा की निलम्बित ,रिहाई का आदेश

locationप्रयागराजPublished: Apr 10, 2020 12:00:51 pm

16 जून 2009 उम्र कैद की सजा

High court suspended for life imprisonment

हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा की निलम्बित ,रिहाई का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हत्या के आरोपी बृद्ध को सुनाई गई सजा निलंबित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने रनवीर सिंह की अपील पर दाखिल अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। रनवीर सिंह को जालौन उरई सेशन कोर्ट ने 16 जून 2009 को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से वह लगातार जेल में बंद है ।

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सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल अपील पर उसके पुत्र की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया उसके पिता वृद्ध और बीमार है। इसलिए उनकी सजा को निलंबित कर उनको रिहा किया जाए। अभियोजन की ओर से अर्जी का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया गया है। जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि अवर न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने में साक्षयो को समझने में गलती की गई है। हत्या में शामिल होने का उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई राय दिए बिना आरोपी को सुनाई गई सजा निलंबित करने और उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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