जिसमें धारा 82 के तहत कुर्की की प्रक्रिया की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की अग्रिम जमानत मंजूर हो चुकी है। आशंका जताते हुए उसने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। चूंकि लॉक डाउन के कारण हाईकोर्ट बंद है और सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई किए जाने की व्यवस्था है । जिसके तहत उसने ईमेल से अपनी अर्जी हाईकोर्ट भेजकर याचना की थी कि यदि मामले की सुनवाई न की गई गई तो याची का उत्पीड़न हो सकता है । इस पर विचार करने के विचार करने के बाद कोर्ट ने सुनवाई का निर्णय लिया था।