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लाकडाउन: हाईकोर्ट ने  ई मेल से भेजी अर्जी पर लिया संज्ञान , 15 अप्रैल को करेगी सुनवाई

locationप्रयागराजPublished: Mar 30, 2020 11:29:17 pm

आरिफ के खिलाफ महिला थाना रामपुर में मुकदमा दर्ज है ।

High court took cognizance on application sent by email

लाकडाउन: हाईकोर्ट ने  ई मेल से भेजी अर्जी पर लिया संज्ञान,  15 अप्रैल को करेगी सुनवाई

प्रयागराज 30 मार्च । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉक डाउन के दौरान ई.मेल से भेजी गई अर्जी पर संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि नियत की है। कोर्ट ने अर्जेंसी के आधार पर दाखिल रामपुर के आरिफ की अर्जी पर संज्ञान लेकर एसएसपी रामपुर से जवाब मांगा था। 482 सी आर पी सी के तहत आरिफ ने अपने पिता अब्दुल जलील के माध्यम से हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी। अपर शासकीय अधिवक्ता ने एसएसपी रामपुर की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस याची के खिलाफ कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने यह कहते हुए मामले में 15 अप्रैल की तारीख नियत कर दी कि एसएसपी द्वारा दिए हलफनामे के बाद अब इस प्रकरण में तत्काल आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। आरिफ के खिलाफ महिला थाना रामपुर में मुकदमा दर्ज है ।


जिसमें धारा 82 के तहत कुर्की की प्रक्रिया की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की अग्रिम जमानत मंजूर हो चुकी है। आशंका जताते हुए उसने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। चूंकि लॉक डाउन के कारण हाईकोर्ट बंद है और सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई किए जाने की व्यवस्था है । जिसके तहत उसने ईमेल से अपनी अर्जी हाईकोर्ट भेजकर याचना की थी कि यदि मामले की सुनवाई न की गई गई तो याची का उत्पीड़न हो सकता है । इस पर विचार करने के विचार करने के बाद कोर्ट ने सुनवाई का निर्णय लिया था।
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