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यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक

locationप्रयागराजPublished: Nov 29, 2018 03:55:24 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

केन्द्र सरकार व इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जवाब तलब

Ewing Christian College

यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज के प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और केन्द्र सरकार व इलाहाबाद विश्वविद्यालय से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय की तरफ से कोई अधिकृत वकील न होने पर उसे नोटिस जारी की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रबंध समिति यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के बोर्ड आफ डायरेक्टर के चेयरमैन पीटर बलदेव की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता जी.के.सिंह व भारत सरकार के अधिवक्ता नीरज त्रिपाठी व चंदन शर्मा ने स्वयं को अधिकृत नहीं बताया। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची संस्था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। विशेष कार्याधिकारी को प्राचार्य पद भरने का विज्ञापन निकालने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसा करना कॉलेज के प्रबंधकीय अधिकार में हस्तक्षेप है।
याचिका में विशेष कार्याधिकारी के अधिकारों को चुनौती दी गयी है। मालूम हो कि कॉलेज की प्रबंध समिति पर प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद के प्रस्ताव पर कुलपति ने कॉलेज की गवर्निंग बाडी निलंबित कर दी है और प्रशासनिक, शैक्षिक व वित्तीय अधिकारों के साथ कॉलेज के संचालन के लिए आर.के.सिंह को विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया। प्राचार्य मैसी के सेवानिवृत्त के बाद अध्यापकों व स्टाफ का वेतन रूक गया। कॉलेज में ताला लग गया, जिस पर कुलपति ने कार्रवाई की। हालांकि प्राचार्य ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग में याचिका दाखिल की थी, वह खारिज हो गयी।
कॉलेज प्रबंध समिति ने अपने निलंबन को भी चुनौती दी है जो विचाराधीन है। कॉलेज में प्राचार्य का खाली पद भरने को ओएसडी ने भर्ती विज्ञापन निकाला है। जिसे याचिका में चुनौती दी गयी है।
BY- Court Corrospondence

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