scriptImportant order of High court | हाई कोर्ट का अहम आदेश, युवा अपने सुख के लिए माता-पिता को दुख ना दें | Patrika News

हाई कोर्ट का अहम आदेश, युवा अपने सुख के लिए माता-पिता को दुख ना दें

locationप्रयागराजPublished: Sep 23, 2023 08:39:09 am

Submitted by:

Pravin Kumar

Allahabad High Court order:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की एक याचिका में सुनवाई करते हुए कहा कि कानून में प्रावधान है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करें..

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प्रयागराज– इलाहाबाद हाई कोर्ट(Allahabad High court)ने एक आदेश में कहा है कि यह देखकर दुख होता है कि आज के युवा अपने मामूली फायदे के लिए माता-पिता को पर्याप्त भावनात्मक संरक्षण नहीं दे रहे हैं।कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता के संरक्षण के लिए बने कानून में यह प्रावधान है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करें साथ ही कानून में बच्चों के लिए यह भी कर्तव्य है कि वह अपने माता-पिता वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करें और ऐसा करने में असफल रहने पर माता-पिता अपनी देखभाल के लिए संबंधित जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं उन्हें आवास सहित अन्य सुविधाएं पाने का अधिकार है न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कानपुर की सुमनलता शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा।
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