यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने लड़की खुशबू पटेल के पिता राजेंद्र सिंह की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। मालूम हो कि याचिका के अनुसार प्रयागराज के थाना हंडिया के ढोकरी गाँव के मजदूर राजेन्द्र सिंह की 17 वर्ष की नाबालिग बेटी खुशबू पटेल को गाँव के ही दबंग धर्मराज उर्फ धर्मेंद्र कुमार यादव बहका कर व उसका अपहरण कर भगा ले गया।
जिसकी प्राथमिकी हंडिया थाने में दर्ज हुई है। कोर्ट ने विपक्षियो धर्मेंद्र कुमार यादव व दयाराम को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने और लड़की को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।