हाईकोर्ट में दाखिल उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के हलफनामे में केवल कानूनी उपबन्धों की जानकारी दी गयी थी। कानून वास्तविक धरातल पर कैसे लागू किया जायेगा ,इसका जिक्र नहीं था। कोर्ट ने हलफनामे को संतोषजनक नहीं माना और मांगी गई जानकारी न देने पर नाराजगी व्यक्त की। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह हलफनामे में कानूनी उपबंधों को लागू करने की समयबद्ध कार्य योजना दाखिल करेगे। सभी बेसिक स्कूलों का नियमित निगरानी होगी। छात्रों की संख्या बढाने के कदम उठाये जायेगे।शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लायें जायेगे। याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को होगी।