scriptबेसिक स्कूलों में समयबद्ध कार्य योजना लागू करने का निर्देश | Instructions for implementation of time plan in basic schools | Patrika News

बेसिक स्कूलों में समयबद्ध कार्य योजना लागू करने का निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Jan 09, 2020 08:47:59 pm

Submitted by:

Ashish Shukla

यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने संतोष कुमार राय की याचिका पर दिया है

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यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने संतोष कुमार राय की याचिका पर दिया है

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अनिवार्य शिक्षा कानून को पूरी तरह से लागू करे । कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार इस आशय का सर्कुलर जारी कर 13 जनवरी को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफ़नामा दाखिल करे । यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने संतोष कुमार राय की याचिका पर दिया है। याचिका पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधिवक्ता बी पी सिंह ने बेहतर हलफ़नामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा।
हाईकोर्ट में दाखिल उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के हलफनामे में केवल कानूनी उपबन्धों की जानकारी दी गयी थी। कानून वास्तविक धरातल पर कैसे लागू किया जायेगा ,इसका जिक्र नहीं था। कोर्ट ने हलफनामे को संतोषजनक नहीं माना और मांगी गई जानकारी न देने पर नाराजगी व्यक्त की। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह हलफनामे में कानूनी उपबंधों को लागू करने की समयबद्ध कार्य योजना दाखिल करेगे। सभी बेसिक स्कूलों का नियमित निगरानी होगी। छात्रों की संख्या बढाने के कदम उठाये जायेगे।शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लायें जायेगे। याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
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