साथ ही इसके लिए उठाए गए कदम की रिपोर्ट 17 मार्च को तलब की है। कोर्ट ने महानिबंधक से भी कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने शशांकश्री त्रिपाठी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रविवार को दिया। याचिका में हाईकोर्ट के दोनों परिसरों को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है।
कोर्ट ने परिसर की सफाई व्यवस्था चुस्त.दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से सहायक सॉलीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश व संजय यादव व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से सरकार द्वारा कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ हलफ़नामा मांगा है।