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मृतक आश्रित में दरोगा पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक टेस्ट लेने का निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Feb 26, 2020 08:14:19 pm

इंकार करने पर यह याचिका दाखिल की गई

Instructions to take physical test of deceased dependents inspector

मृतक आश्रित में दरोगा पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक टेस्ट लेने का निर्देश

प्रयागराज 26 फरवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक पद पर मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए 12 हफ्ते के भीतर याची की शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद टेस्ट लेने से इंकार करने के 23 मई 18के आदेश को रद्द कर दिया है।

 

यह आदेश न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति एम के गुप्ता ने वरूण कुमार की याचिका पर दिया है।याची को 7 मई 18को दौड के लिए बुलाया गया। जाते समय 5 मई को शामली में दुर्घटना में पैर में चोट आ गई। जिसकी सूचना दी गयी थी। फिर भी टेस्ट लिया गया। असफल होने के कारण चयन से इंकार कर दिया गया। लेने का निर्देश दियाहाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में टेस्ट था । इंकार करने पर यह याचिका दाखिल की गई ।

 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सोरांव तहसील के आदमपुर गांव सभा की तालाब भूमि पर अवैध कब्जा करने के खिलाफ अर्जी 4 माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह राजस्व संहिता की धारा 67 के अन्तर्गत अर्जी दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने बृजेन्द्र बहादुर सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि गांव के कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। अराजी संख्या 1065 रकबा 5820 वर्ग मी तालाब भूमि है।अतिक्रमण की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो याचिका दाखिल की गयी है। कोर्ट ने कानूनी कार्यवाही करने की छूट देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।

 

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