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पुराने नोटों को बदलने के मामले में आजम खां के खिलाफ नहीं होगी जांच 

locationप्रयागराजPublished: Dec 17, 2016 10:15:00 pm

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के कद्दावर मंत्री आजम खां के खिलाफ याचिका की खारिज।

SP leader Azam Khan

SP leader Azam Khan

इलाहाबाद. नोटबंदी के बाद अपना काला धन खपाने के लिये पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के मामले में सपा के कद्दावर मंत्री आजम खां के खिलाफ जांच नहीं होगी। उनके खिलाफ इस मामले को लेकर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी।




याचिका रामपुर के व्यवसायी फैसल खान लाला ने दाखिल की। याची रामपुर जिला कांग्रेस का महासचिव भी हैं। याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित ने सुनवाई की। याची के खिलाफ रामपुर में 2010 से 2016 के बीच जानलेवा हमला सहित कई संगीन धाराओं में चार मुकदमे दर्ज हुए हैं। उस पर थाना सिविल लाइंस में पुलिस के साथ मारपीट करने और बलवा करने का भी मुकदमा दर्ज है।




फैसल खान लाला ने याचिका दाखिल कर कहा कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है। सपा नेता आजम खां भी इसी विधानसभा से प्रत्याशी होंगे। उनके बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। याची का आरोप है कि आजम खां उसके ऊपर कई बार जानलेवा हमला करवा चुके हैं। उसकी फैक्ट्रियों के लाइसेंस उन्होंने रद्द करा दिये और बिल जमा होने के बावजूद बिजली कटवा दी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी आजम खां के मीडिया प्रभारी सहित कई लोगों ने उस पर हमला किया था। उसका एनकाउंटर कराने की भी कोशिश की गयी।



याची ने राज्यपाल को प्रत्यावेदन देकर आरोप लगाया है कि जौहर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित जिला सहकारी बैंक में आजम खां का काला धन सफेद किया गया है। जिसकी जांच करायी जाए और बैंक की मानीटरिंग करायी जाए। हाईकोर्ट से मांग की गयी कि याची और आजम खां के खिलाफ सभी आरोपों की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से करायी जाए। 
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