बालिग लड़की के साथ लिव-इन में रहना चाहता है नाबालिग लड़का, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुना दिया अपना फैसला
प्रयागराजPublished: Oct 27, 2023 09:56:29 pm
गाजीपुर का नाबालिग लड़का बालिग लड़की के साथ लिव-इन में रहना चाहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में FIR रद्द करने के लिए याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया।


इलाहाबाद हाईकोर्ट।
नाबालिग की ओर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक नाबालिग लड़का, जो खुद पिता पर आश्रित है। वह बालिग लड़की के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा अनुच्छेद 226 की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर प्राथमिकी रद्द करने का प्रश्न ही नहीं है।