इसे भी पढ़े-खतरे के निशान को पार कर घरो तक पंहुचा गंगा -यमुना का पानी , हजारों लोगों ने छोड़ा घर
हाईकोर्ट ने सांसद के रुप में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए ये आदेश दिया है। चुनाव याचिका में ओबीसी रहते हुए एससी सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप है। याचिका में आरोप है कि एस पी सिंह बघेल गडरिया पाल बघेल जाति से ताल्लुक रखते हैं, जबकि उन्होंने धनगर जाति के नाम से एससी का सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव लड़ा है। याचिका में उनके एससी सर्टिफिकेट के भी निर्धारित प्रारूप में नहीं होने का आरोप लगाया गया है। धनगर जाति एससी की लिस्ट यानि प्रेसीडेंसियल लिस्ट में भी शामिल नहीं है। प्रेसीडेंसियल लिस्ट में धनगड़ जाति शामिल है।
भाजपा सांसद एस पी सिंह बघेल के खिलाफ चुनाव लोकसभा चुनाव लड़े पीस पार्टी उम्मीदवार राम जी लाल विद्यार्थी ने चुनाव याचिका दाखिल कर उनके निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी। जस्टिस हर्ष कुमार की एकल पीठ ने मामले में सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है।बता दें की बघेल यूपी की योगी सरकार में मंत्री थे और बाद में लोकसभा चुनाव लड़ कर संसद पंहुचे । जिसके बाद से बघेल के चुनाव में फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का मामला समाने आया है।