पहला मामला यह है कि जब मुख्तार अंसारी विधायक थे, उस वक्त अपने लेटर पैड पर आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस के लिए अपनी संस्तुति दी थी। जब इस बात की जांच की गई, तो उस दौरान पता चला कि सभी लोगों का पता फर्जी था। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित सभी लोगों के खिलाफ थाना दक्षिण टोला में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में तीसरे गवाह इरशाद का बयान सहायक अभियोजन अधिकारी रवींद्र प्रताप यादव ने दर्ज कराया है। वहीं आरोपियों के अधिवक्ता ने गवाह से जिरह यानी व्यर्थ में किया जानेवाला तर्क पूरी की। इस मामले में अगले गवाह मुमताज के बयान के लिए अगली तारीख सात जून के लिए तय कर दी गई है।
दूसरा मामला विधायक रहते मुख़्तार अंसारी ने विधायक निधि से लाखों रुपए सरवां स्थित बैजनाथ महाविद्यालय के प्रबंधक आनन्द यादव को दिया था। जांच में फर्जी खतौनी के आधार पर दिया गया रुपया विधायक निधि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का मामला सरायलखंसी थाना में दर्ज किया गया।