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गाजीपुर की निचली अदालत में इस मामले में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मुख्तार परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। अफशां अंसारी को जमानत मिलने के बाद दोनों बेटों की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार की दलीलें सुनीं। याचीगण का कहना था उनको राजनीतिक विद्वेष के चलते फंसाया गया है। न ही उनकी कोई गलती है और न उन्होंने कोई अपराध किया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी।
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बता दें कि मुख्तार अंसारी के गाजीपुर के महुआबाग स्थित गजल होटल की जांच में प्रशासन ने जमीन की खरीद फरोख्त में धांधली और नियम कानून को ताक पर रखकर निर्माण के आरोप में बीते साल पत्नी और बेटों समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गजल होटल पर एक नवंबर की सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी।
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