निठारी मामले पर हाई कोर्ट बोला - जांच एजेंसियों ने जनता के भरोसे के साथ धोखा किया
प्रयागराजPublished: Oct 17, 2023 10:55:21 am
हाई कोर्ट ने फैसले में जांच के तरीके पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सबूत जुटाने के बुनियादी मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की खास सिफारिश के बावजूद अंग व्यापार के एंगल की जांच नहीं की गई। जांच एजेंसियों की यह विफलता जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात से कम नहीं है।


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुख्यात निठारी हत्याकांड मामले में सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में हत्या और बलात्कार के आरोपों से सोमवार को बरी कर दिया। निचली अदालत ने दोनों को 2009 में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। कोली को 12, जबकि पंढेर को दो मामलों में दोषी पाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 जनवरी, 2015 को कोली की दया याचिका पर फैसला करने में अत्यधिक देरी के कारण मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। हाई कोर्ट ने फैसले में जांच के तरीके पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सबूत जुटाने के बुनियादी मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की खास सिफारिश के बावजूद अंग व्यापार के एंगल की जांच नहीं की गई। जांच एजेंसियों की यह विफलता जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात से कम नहीं है।