scriptसिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता के खिलाफ गैर जमानती वारंट | Non bailable warrant against irregation department chief engineer | Patrika News

सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता के खिलाफ गैर जमानती वारंट

locationप्रयागराजPublished: Oct 29, 2018 10:46:19 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

कोर्ट ने 11 अक्टूबर को दो हजार का हर्जाना जमा कर माफी मांगी गयी जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का निर्देश दिया था।

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग लखनऊ के इंजीनियर इन चीफ, अलीगढ़ के नलकूप विभाग के अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित सीजेएम को इन अधिकारियों को कस्टडी में लेकर 15 नवम्बर तक पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए।
कोर्ट ने 11 अक्टूबर को दो हजार का हर्जाना जमा कर माफी मांगी गयी जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसका पालन नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने द्वारिका प्रसाद की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बी.एन.सिंह ने बहस की। याची पार्टटाइम ट्यूबबेल आपरेटर था। सभी को कोर्ट आदेश से नियमित किया गया और याची को हटा दिया गया। बिना सेवा समाप्त किये काम करने से रोक दिया गया। कोर्ट ने इसी पर कानून की जानकारी मांगी थी।
BY- Court Corrospondence

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