याचिका की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने ब्रह्मदत्त की याचिका पर दिया है। याची ने 1 जनवरी 2019 को जी.एस. लाॅ काॅलेज में एलएलबी कोर्स में प्रवेश लिया। बी. टेक स्नातक होने के कारण कालेज ने प्रवेश निरस्त कर दिया और छात्र के साथ मारपीट की। कालेज का कहना है कि विश्व विद्यालय ने बी. टेक छात्र को एलएलबी में प्रवेश नहीं दिया जब कि विश्वविद्यालय ने कोर्ट को बताया कि यह गलत है।
बी. टेक स्नातक छात्र एलएलबी कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। कई ने एलएलबी किया भी है। कालेज के प्रवेश लेने व फीस जमा करने के बाद ही रोल नम्बर दिया जाता है। मैनेजर ने कहा विश्वविद्यालय के मना करने पर याची को जमा फीस 4 हजार वापस लेने के लिए कहा गया है। कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने व मसलमैन रखने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
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