मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने याचिका इस पीठ को सुनवाई के लिए नामित की है। इसके बावजूद नामित करने के लिए याचिका मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश की जाय। राजकीय मुद्रणालय कर्मचारी संघ की तरफ से अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पेंशन को लेकर कोर्ट में उठे सवालों का जवाब नही दे रही और तकनीकी कारणों से याचिका की सुनवाई टालने के प्रयास कर रही है।
इससे पहले कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या कर्मचारियों से वार्ता कर हल नही निकाला जा सकता।नई पेंशन स्कीम वैकल्पिक न होकर अनिवार्य क्यों की जा रही है।देश हित में राजनेता अपनी पेंशन छोड़ क्यों नही देते।क्या सरकार बिना उनकी मर्जी के कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में लगा सकती है।यदि स्कीम अच्छी है तो सभी पर क्यों लागू क्यों नही करते।और क्या सरकार कर्मचारियों को नाराज कर सही ढंग से काम ले सकेगी। अब मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर द्वारा नामित पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
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