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बार एसोसिएशन ने याचिका दाखिल कर कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मैनपुरी जिला अदालत में जून माह में मार्निंग कोर्ट नहीं शुरू की गई और अदालत का समय सुबह दस से शाम पांच बजे तक का कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने 20 जून को जिला जज मैनपुरी और अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। वृहस्पतिवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कुछ देर की बहस के बाद एसोसिएशन ने कहा कि वह अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दी।
BY- Court Correspondence