प्रयागराजPublished: Apr 02, 2022 10:21:51 pm
Sumit Yadav
कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को न्यायिक सेवा के क्षेत्र में स्वायत्तता है । योग्यता निर्धारण करने का अधिकार है तथा आरक्षण आदि को लेकर वह निर्णय लेने को स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने कहा की उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में योग्यता का निर्धारण तथा आरक्षण आदि को लेकर हाईकोर्ट ने अपने विवेक का प्रयोग कर सत्र 2020 के लिए इस परीक्षा में कमजोर आय वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया है।
Allahabad High Court: एचजेएस परीक्षा 2020 में कमजोर आय वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण की मांग में याचिका खारिज