scriptPetition seeking trial against Chief Minister Yogi Adityanath dismisse | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमे की मांग वाली याचिका की खारिज | Patrika News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमे की मांग वाली याचिका की खारिज

locationप्रयागराजPublished: Sep 30, 2022 05:36:18 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

निचली अदालत ने याची की परिवाद चलाने की अर्जी को क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दिया था जिसके विरुद्ध यह याचिका दाखिल की गई। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा निचली अदालत के आदेशों में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। दोनों आदेश में ठोस निष्कर्ष निकाला गया है। कोर्ट ने कहा याची अधिवक्ता है। उसकी सात सितंबर 2021 की अर्जी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमे की मांग वाली याचिका की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमे की मांग वाली याचिका की खारिज
प्रयागराज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमे की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा की याचिका पर दिया है।
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