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जिला अदालतों के लिए नई गाइडलाइन जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देश कम संख्या में ही प्रवेश दें

locationप्रयागराजPublished: Jul 23, 2021 10:44:29 am

Submitted by:

Mahendra Pratap

– सभी जिला अदालतें कोविड-19 प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य संपादित करें

जिला अदालतों के लिए नई गाइडलाइन जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देश कम संख्या में ही प्रवेश दें

जिला अदालतों के लिए नई गाइडलाइन जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देश कम संख्या में ही प्रवेश दें

प्रयागराज. district courts new guideline कोरोनावायरस को देखते हुए जिला अदालतों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहाकि, कोर्ट रूम में न्यूनतम संख्या में वादकारी व वकील उपस्थित होंगे। साथ ही सभी जिला अदालतें कोविड-19 प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के अनुसार ही कोर्ट का कार्य संपादित करें।
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शनिवार व रविवार पूरा न्यायालय परिसर सैनिटाइज करें :- जिला जज इलाहाबाद अमरजीत त्रिपाठी के जारी आदेश के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी न्यायिक अधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि न्याय कक्ष में न्यूनतम संख्या में वादकारी व अधिवक्ता उपस्थित होंगे। मगर वह पक्षकारों को मुकदमों में हाजिर होने से रोकेंगे नहीं पर अगर कोई बीमार है तो उसे कोर्ट में आने से रोकेंगे। इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि, शनिवार व रविवार को न्यायालय बंद रहेंगे और इस दौरान पूरा न्यायालय परिसर सैनिटाइज होगा।
काम खत्म होते तुरंत कोर्ट परिसर खाली करें :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश जारी किया है कि, सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता काम खत्म करते ही तुरंत न्यायालय परिसर छोड़ दें। यदि जिला प्रशासन या सीएमओ को लगता है कि कोविड-19 की वजह से न्यायालय परिसर को बंद किए जाने की आवश्यकता है तो इसकी सूचना हाईकोर्ट को देते हुए न्यायालय परिसर बंद किया जाए।
बिना थर्मल स्कैनिंग के कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं :- इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाकि, हर दिन निर्णीत होने वाले मुकदमों व प्रार्थना पत्रों की सूचना ई-सर्विस पोर्टल पर अपलोड किया जाए। बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर में प्रवेश न दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहाकि, केंद्र, राज्य सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के कोविड-19 को लेकर समय-समय पर जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाए। जिला अधिवक्ता संघ से भी अपेक्षा की गई है कि वह इस कार्य में अपना सहयोग देगा।
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