दरअसल मुरादाबाद के इस परिवार के बेटे अपार शुक्ला की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. यह सड़क दुर्घटना अचानक वाहन के सामने आए पशु के कारण हुई थी. अब इस मामले में परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सड़क का रखरखाव करने वाली एजेंसी की लापरवाही बताते हुए मुआवजे की मांग की है।
अपार शुक्ला एक ऐसी दुर्घटना के शिकार हुए थे जिसका कारण एक आवारा सांड था। परिवार ने जो दावा किया है उसके मुताबिक सड़क के रखरखाव में भारी लापरवाही बरती गई थी. सड़क पर जानलेवा पॉट हॉल खुला हुआ था। आवारा जानवर वहां घूम रहे थे और स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी जिससे वहां पर अंधेरा था।
आवारा सांड को बचाने के चक्कर में उनका बेटा खुले मेन हॉल में गिर गया और इससे उनकी मौत हो गई। परिवार ने जो याचिका दायर की है उसमें सड़कों के उचित रखरखाव के निर्देश जारी करने की मांग के साथ-साथ नगर निगम से एक करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। इस मामले में पीड़ित परिवार के वकील ने अलग-अलग याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर हुए आदेशों को नजीर के रूप में पेश करते हुए पूरी घटना को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार की याचिका को स्वीकार कर लिया है