scriptस्वामी चिन्मयानंद को बड़ा झटका, रेप पीड़िता लॉ छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर | Rape victim Law student Bail petition accepted in chinmayanand case | Patrika News

स्वामी चिन्मयानंद को बड़ा झटका, रेप पीड़िता लॉ छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर

locationप्रयागराजPublished: Dec 04, 2019 06:11:11 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई अभिमत न देते हुए पीड़ित छात्रा को दी राहत

swami chinmayanand rape case

स्वामी चिन्मयानंद रेप केस

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने की आरोपी रेप पीड़िता विधि छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है । यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। अर्जी पर विधि छात्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि करण जैन, राज्य सरकार के शासकीय अधिवक्ता एस के पाल व चिन्मयानंद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने बहस की।
याची अधिवक्ता का कहना था कि छात्रा के साथ स्वामी ने लंबे समय तक दुराचार किया और विरोध करने पर उसे ब्लैकमेल के आरोप में झूठा फंसाया गया है। मामले की जांच कर रही एस आई टी ने छात्रा द्वारा नई दिल्ली, लोधी थाने में की गई शिकायत की प्राथमिकी दर्ज नहीं की है और मामले की ठीक से विवेचना नहीं की जा रही है। छात्रा का लगातार शोषण किया गया और उसे ही आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया है ।
जबकि चिन्मयानंद की तरफ से कहा गया कि आरोपी छात्रा ने अपने मित्रो के साथ 5 करोड रुपए की रंगदारी मांगी और स्वामी चिन्मयानन्द को बदनाम करने की धमकी दी। जिसकी रिकॉर्डिंग एसआईटी को सौंपी गई है । 5 करोड़ रुपए नहीं देने के कारण छात्रा ने चिन्मयानंद के खिलाफ दुराचार का झूठा आरोप लगाया है। एसआईटी ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है । छात्रा वीडियो क्लिपिंग की मूल कॉपी छिपा रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई अभिमत न देते हुए पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया है।
BY- Court Corrospondence

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