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High court News: हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी समेत तीन को राहत,कोर्ट ने सम्मन और संज्ञान के आदेश किए रद्द

locationप्रयागराजPublished: Jun 07, 2023 09:44:19 am

Submitted by:

Sachin Prajapati

High court News:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी समेत 3 के खिलाफ धारा 171एच के तहत अपराध का संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। एसीजेएम मऊ को आदेश मिलने से दो हफ्ते में कानून के तहत संज्ञान आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका पर दिया है।

High court News: हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी समेत तीन को राहत,कोर्ट ने सम्मन और संज्ञान के आदेश किए रद्द

अब्बास अंसारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी समेत 3 के खिलाफ धारा 171एच के तहत अपराध का संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। एसीजेएम मऊ को आदेश मिलने से दो हफ्ते में कानून के तहत संज्ञान आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका पर दिया है।
अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने विकुल केस के फैसले का हवाला देते हुए कहा की मजिस्ट्रेट को विभिन्न धाराओं में दाखिल पुलिस चार्जशीट पर संज्ञान लेते समय नई धाराएं जोड़ने और घटाने का अधिकार नहीं है। मजिस्ट्रेट ने भारतीय दण्ड साहिता की धारा 171एच के तहत सम्मन जारी किया था। जबकि मऊ कोतवाली में दर्ज एफआईआर की विवेचना कर पुलिस चार्जशीट में धारा 171एफ और 188 का उल्लेख किया गया है। 171 एच का उल्लेख पुलिस चार्ज शीट में नहीं किया गया है। इस लिए कोर्ट ने सम्मन और संज्ञान का आदेश निरस्त कर दिया है।
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