विधायक नाहिद हसन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि याची विधायक है । उसे राजनीतिक रंजिश और पार्टी बंदी के चलते झूठा फंसाया गया है । याची ने किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लिया है और ना ही वादी को गैरकानूनी तरीके से कोई नुकसान पहुंचा है ।कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर विचार व्यक्त किए बिना विधायक को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत पर रहने के दौरान शर्त लगाई है कि वह जमानत के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा जांच में पूरा सहयोग देंगे।
By Court Correspondence