चण्डिका व कई अन्य ग्रामीणों की जनहित याचिका पर कोर्ट ने केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग से एक नयी रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि इस रिपोर्ट में बताया जाए कि वाराणसी के ढाब एरिया में जहां बालू खनन की अनुमति दी गयी है वहां खनन की अनुमति से नुकसान है अथवा नहीं।
वर्तमान जारी रिपोर्ट में खनन से नुकसान न होना बताया गया है। तथा कहा गया है कि गंगा की धारा को बनाये रखने के लिए वहां पर एकत्रित बालू का टीला हटाया जाना जरूरी है। जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ढाब क्षेत्र में खनन की अनुमति से गांव रामचंदीपुर समेत आसपास के गांव को खतरा है। इस पर चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने केन्द्र सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी थी। याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
By Court Correspondence
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