scriptबनारस के ढाब क्षेत्र में बालू खनन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो हफ्ते बाद सुनवाई | Sand Mining in Varanasi Dhabi Area Issue Move High Court | Patrika News

बनारस के ढाब क्षेत्र में बालू खनन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो हफ्ते बाद सुनवाई

locationप्रयागराजPublished: Apr 09, 2018 11:31:37 pm

बनारस के ढाब क्षेत्र में बालू खनन के खिलाफ दायर की गई है जनहित याचिका।

Varanasi Illegle Mining

वाराणसी में अवैघ खनन

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बनारस के रामचंदीपुर गांव के आसपास ढाब एरिया में गंगा में बालू खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करने को कहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर केन्द्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट कोर्ट में दी है जिसमें कहा गया है कि गंगा के क्षेत्र में बने बालू के टीले को वहां से हटाया जाना हितकर है ताकि गंगा नदी की मेन धारा अपनी जगह पर बहे।
चण्डिका व कई अन्य ग्रामीणों की जनहित याचिका पर कोर्ट ने केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग से एक नयी रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि इस रिपोर्ट में बताया जाए कि वाराणसी के ढाब एरिया में जहां बालू खनन की अनुमति दी गयी है वहां खनन की अनुमति से नुकसान है अथवा नहीं।
वर्तमान जारी रिपोर्ट में खनन से नुकसान न होना बताया गया है। तथा कहा गया है कि गंगा की धारा को बनाये रखने के लिए वहां पर एकत्रित बालू का टीला हटाया जाना जरूरी है। जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ढाब क्षेत्र में खनन की अनुमति से गांव रामचंदीपुर समेत आसपास के गांव को खतरा है। इस पर चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने केन्द्र सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी थी। याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
By Court Correspondence
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो