scriptSC/ST एक्ट की धारा 14 की वैधता की सुनवाई 23 को | SC ST Act Clause 14 Validity Hearing on 23 August | Patrika News

SC/ST एक्ट की धारा 14 की वैधता की सुनवाई 23 को

locationप्रयागराजPublished: Aug 17, 2018 12:25:07 pm

अपील के उपबंध से क्या संवैधानिक अधिकार का प्रयोग वर्जित होगा?

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दलित

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 14 की वैधता की चुनौती याचिका की सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्णपीठ कर रही है। पूर्णपीठ के समक्ष प्रश्न है कि क्या धारा 14 में अन्तरिम जमानत आदेश सहित हर अंतिम आदेश के खिलाफ अपील के उपबंध के रहते संविधान के अनुच्छेद 226, 227 रिट याचिका जारी करने, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत अन्तनिर्हित शक्तियों एवं पुनरीक्षण के अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
एस.सी./एस.टी.एक्ट की धारा 14 में विशेष न्यायाधीश के अन्तिम आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने का उपबंध किया गया है साथ ही जमानत अर्जी पर पारित अन्तवर्ती आदेश के खिलाफ भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल होगी। सवाल है कि जब हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने का उपबंध है जिससे आदेशों को चुनौती दी जा सकती है तो याचिका या अन्तर्निहित शक्तियों का अलग से प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याची का कहना है कि क्या विशेष कानून से संवैधानिक या वैधानिक अधिकार प्रतिबंधित किये जा सकते है। मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
By Court Correspondence
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