script23 नवम्बर तक लागू हुई धारा 144, ऐसा किया तो जाएंगे जेल | section 144 implemented in allahabad till 23 November News in hindi | Patrika News

23 नवम्बर तक लागू हुई धारा 144, ऐसा किया तो जाएंगे जेल

locationप्रयागराजPublished: Sep 29, 2017 10:20:27 am

Submitted by:

sarveshwari Mishra

कर्मचारी चयन आयोग की आॅफ लाइन परीक्षाएं, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, लोक सेवा आयोग यूपी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षा को लेकर लिया गया निर्णय

Dm Sanjay Kumar

डीएम संजय कुमार

इलाहाबाद. जिलाधिकारी संजय कुमार की ओर से जिले में धारा 144 कर दी गई है। यह धारा 29 जुलाई से ही प्रभावी कर दिया गया था। पहले धारा 144 23 सितम्बर 2017 तक ही लागू था जिसका समय बढ़ाकर अब 23 नवम्बर 2017 कर दिया गया है। डीएम ने आगमी नवरात्रि , दुर्गापूजा, दशहरा, मोहर्रम एवं दीपावली त्योहार एवं संघ लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग की आनलाईन परीक्षा, उ.प्र. लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से धारा 144 इलाहाबाद जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में लगाई है। इस दौरान अगर किसी ने धारा 144 का उल्लंघन किया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। धारा 144 जिलाधिकारी संजय कुमार ने 29 जुलाई से ही प्रभावी कर दिया था।
यह भी पढ़े- इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई छात्रा से छेड़खानी, प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने छात्र को किया निष्कासित


डीएम के अनुसार आने वाले दिनों में कर्मचारी चयन आयोग की ऑफ लाइन परीक्षाएं, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, लोक सेवा आयोग यूपी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं। परीक्षाओं के सकुशल कराने और त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इलाहाबाद के सभी क्षेत्रों में धारा 144 लागू की जा रही है। इस दौरान धारा 144 के किसी भी उपखंड का उल्लंघन भा.द.वि. की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
यह भी पढ़ें
अर्द्धकुम्भ के पहले उच्चस्तरीय एयरपोर्ट के निर्मित कर लेने का लक्ष्य

उल्लंघन किया तो जाना पड़ सकता है जेल
सीआरपीसी के तहत आने वाले यह धारा 144 किसी जगह पर शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए लगाई जाती है। कलेक्टर के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद धारा प्रभावी क्षेत्र में चार या उससे ज्यादा लोगों के ग्रुप में खड़े होने पर प्रतिबंध होता है। अगर किसी ने धारा का उलंघन किया तो पुलिस संबंधित को गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती है। हालांकि यह एक जमानती अपराध है।
इनपुट- इलाहाबाद संवाददाता की रिपोर्ट

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो