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ईदगाह पक्ष का दावा- राम जन्मभूमि का फैसला शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में लागू नहीं

Shahi Eidgah Mosque Dispute: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अयोध्या विवाद मामले से जुड़ा फैसला मौजूदा मामले में लागू नहीं हो सकता। केस की अगली सुनवाई 28 मई को होगी।

प्रयागराजMay 28, 2024 / 08:24 am

Sanjana Singh

Shahi Eidgah Mosque Dispute

Shahi Eidgah Mosque Dispute

Shahi Eidgah Mosque Dispute: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल वाद की पोषणीयता पर फिर आपत्ति जताई। मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि मौजूदा मामले में श्रीराम जन्मभूमि में पारित आदेश लागू नहीं होता।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत कर रही है। इस मामले में पिछले कई दिनों से 18 सिविल वादों की सुनवाई चल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ट्रस्ट की ओर से आशुतोष पांडेय ने श्री राम जन्मभूमि विवाद में पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा था, “श्रीकृष्ण लला की मूर्ति की कानूनी हैसियत विधिक व्यक्ति की है। इसलिए उनके भक्तों को मुकदमा दाखिल करने का हक है।” वहीं, ईदगाह मस्जिद और वक्फ बोर्ड से जुड़े वकीलों का कहना है, “मौजूदा मामले में श्रीराम जन्मभूमि का फैसला लागू नहीं हो सकता।”
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28 मई को होगी अगली सुनवाई

 मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलील दी कि पूजा का अधिकार अधिनियम की धारा तीन में स्पष्ट प्रावधान है कि राम जन्मभूमि का मामला विशेष है। यह फैसला राम जन्मभूमि के अतिरिक्त किसी मामले में लागू नहीं हो सकता। सुबह 11 बजे से शुरू हुई मामले की सुनवाई शाम चार बजे तक चली। इसके बाद इस केस में सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख नियत कर दी गई।

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