इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की बेंच ने शरजील इमाम को जमानत दी। शरजील इमाम की जमानत पर विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। शरजील इमाम अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर दिल्ली दंगों की साजिश का भी आरोप है।
शरजील इमाम के तर्क :- जेएनयू छात्र शरजील इमाम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि, वह कोई आतंकी नहीं है और उसके खिलाफ मुकदमा स्थापित कानून के अनुरूप नहीं, बल्कि किसी सम्राट के चाबुक की तरह है। जमानत और आरोपमुक्त करने के लिए शरजील इमाम ने यह तर्क रखा था।
जानें शरजील इमाम का मामला :- सीएए-एनआरसी के विरोध में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। आरोप है कि उसने 2019 में अपने भाषणों में कथित रूप से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को देश से अलग करने की धमकी दी थी। ये कथित भाषण उसने जामिया में 13 दिसंबर 2019 और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 16 दिसंबर 2019 को दिए थे। शरजील इमाम जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में है।