इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ध्वनि प्रदूषण को लेकर कड़े आदेश के बाद डीजे संचालक इससे प्रभावित थे और सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में डीजे बजाने की अनुमति देने के से रोकने के साथ ही जिला प्रशासन औरपुलिस को यहां तक निर्देश दिया था कि इस मामले में शिकायत आने पर तत्काल कार्रवाई करते हु भारी जुर्माना भी लगाया जाय। हाईकोर्ट ने डीजे बजाने पर पांच साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की खबर से डीजे संचालकों को राहत मिली है।