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प्रयागराज

यूपी में फिर बजेंगे डीजे, सुप्रीम कोर्ट से आई बहुत बड़ी खबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजे बजाने की अनुमति देने से लगायी थी रोक।
 

प्रयागराजOct 15, 2019 / 11:59 am

रफतउद्दीन फरीद

DJ Ban Stay

डीजे बैन स्टे

इलाहाबाद. शादी ब्याह और सार्वजनिक समारोहों आदि मौकों पर तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने डीजे पर रोक लगाते हुए सूबे के सभी जिलाधिकारियों द्वारा डीजे बजाने की मंजूरी दिये जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाईाकेर्ट के आदेश को डीजे संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सचिन कश्यप की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवायी करते हुए इस मामले में नोटिस भी जारी किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ध्वनि प्रदूषण को लेकर कड़े आदेश के बाद डीजे संचालक इससे प्रभावित थे और सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में डीजे बजाने की अनुमति देने के से रोकने के साथ ही जिला प्रशासन औरपुलिस को यहां तक निर्देश दिया था कि इस मामले में शिकायत आने पर तत्काल कार्रवाई करते हु भारी जुर्माना भी लगाया जाय। हाईकोर्ट ने डीजे बजाने पर पांच साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की खबर से डीजे संचालकों को राहत मिली है।
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