scriptUmesh Pal Case : माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी खारिज, कोई वकील उपस्थित न होने पर कोर्ट का फैसला | Surrender application of Mafia Atiq's sister Ayesha Noori rejected, | Patrika News

Umesh Pal Case : माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी खारिज, कोई वकील उपस्थित न होने पर कोर्ट का फैसला

locationप्रयागराजPublished: Jun 05, 2023 06:37:55 pm

Submitted by:

Sachin Prajapati

Umesh Pal Case :अतीक की बहन आयशा नूरी की तरफ से कोर्ट में कोई वकील नही था जिसको देखते हुए कोर्ट ने आयशा नूरी की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। मुकदमे में बहस के लिए आयशा नूरी की तरफ से किसी अधिवक्ता के मौजूद नहीं होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

Umesh Pal Case : माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी खारिज, कोई वकील उपस्थित न होने पर कोर्ट का फैसला

माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी

प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी को पुलिस ने साजिश का आरोपी बनाया है। आयशा के पति अखलाक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उमेश हत्याकांड में बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम को संरक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद से ही आयशा नूरी फरार चल रही है। पुलिस उसकी बेटी को भी खोज रही है। आयशा ने सरेंडर करने के लिए अर्जी कोर्ट में भेजी थी लेकिन अतीक की बहन आयशा नूरी की तरफ से कोर्ट में कोई वकील नही था जिसको देखते हुए कोर्ट ने आयशा नूरी की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है।
सोमवार को नियत समय पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। आयशा नूरी के सरेंडर केस की फाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। काफी देर तक इंतजार के बाद भी आयशा नूरी का पक्ष रखने के लिए उनकी तरफ से कोई वकील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने उसकी आर्जी को खारिज कर दिया।
उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने वाली माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सरेंडर के लिए आयशा नूरी ने न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था। कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। पिछली सुनवाई के दौरान थाने से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई थी। इस मामले की सुनवाई के लिए पांच जून की तिथि मुकर्रर की गई थी।
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