प्रयागराजPublished: Apr 04, 2020 06:19:49 pm
प्रसून पांडे
17 दिसम्बर 19 से जेल में बंद है
अवैध देशी शराब बेचने के आरोपी की जमानत मंजूर ,आजीवन कारावास की सजा निलंबित
प्रयागराज 4 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औराई भदोही के शराब व्यवसायी अजय कुमार जायसवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है और आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया है। इन्हें आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 272,467, व 468 के तहत अवैध देशी शराब बेचने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश भदोही ज्ञानपुर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है।