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दुराचार के नाबालिग आरोपी की जमानत मंजूर, अदालत ने दिया फैसला

locationप्रयागराजPublished: Apr 03, 2020 07:16:04 pm

 
जिला प्रोवेशन अधिकारी को निगरानी सौपी

The bail of the minor accused of misconduct approved

दुराचार के नाबालिग आरोपी की जमानत मंजूर, अदालत ने दिया फैसला

प्रयागराज 3 अप्रैल | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के अपहरण व दुराचार के आरोपी कप्तानगंज,कुशीनगर के नाबालिग अमन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने याची की मां संजना देवी को इसकी देखभाल व सुधार की जिम्मेदारी सौंपते हुए 10हजार रूपये की सिक्योरिटी राशि जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला प्रोवेशन अधिकारी को निगरानी सौपी है तथा प्रतिमाह अपनी रिपोर्ट बाल न्याय बोर्ड के भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिना कारण बताये याची की अर्जी व अपील दोनों खारिज करने के आदेशों को रद्द कर दिया है।


यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने अमन सिंह की ई मेल से भेजी गई अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रोवेशन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट मे कहा है कि आरोपी के अपराध में पुनः शामिल होने की संभावना नही है। उसका आचरण सामान्य बच्चो जैसा रहा है।याची की मां ने भी कहा कि वह बच्चे को अपनी निगरानी में रख कर सुधार करेगी।अपराधियों के संपर्क में आने नहीं देगी।बोर्ड ने इन बातो पर ध्यान नही दिया और बिना किसी ठोस कारण बताये याची की अर्जी खारिज कर दी ।अपील भी खारिज कर दी गयी।जिस पर कोर्ट ने जमानत पर शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है

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