यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति कृष्ण प्रताप सिंह की खण्डपीठ ने समीना बेगम व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता इरशाद अहमद का कहना था कि याची पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर निशाना बनाया गया है। 14 अक्टूबर 18 को उस पर तेजाब भी फेंका गया और 18 अक्टूबर 18 को ब्लैकमेलिंग व छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। कोर्ट ने प्राथमिकी के आरोपों को संज्ञेय मानते हुए विवेचना पूरी करने का आदेश दिया है और याचिका निस्तारित कर दी है।
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