scriptढाई साल की मासूम बच्ची के हत्यारे की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज | Two year child Murder case accused bail petition rejected in High court | Patrika News

ढाई साल की मासूम बच्ची के हत्यारे की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज

locationप्रयागराजPublished: Dec 04, 2019 09:13:10 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

कोर्ट ने कहा है कि आरोप अत्यंत गंभीर है। ऐसे जघन्य कृत्य के आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने का कोई आधार नहीं है ।

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में ढाई साल की मासूम बच्ची की हत्या व षडयंत्र के आरोपी मेहंदी हसन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि आरोप अत्यंत गंभीर है। ऐसे जघन्य कृत्य के आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने का कोई आधार नहीं है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है। शिकायतकर्ता बनवारी लाल के अधिवक्ता अभिषेक चौहान ने जमानत अर्जी का विरोध किया। मालूम हो कि 30 मई 2019 को शिकायतकर्ता की ढाई साल की बेटी घर से लापता हो गई। जिसका मृतक शरीर 2 जून को प्राप्त हुआ। पुलिस विवेचना के दौरान 4 आरोपियों पर हत्या का आरोप पाया गया । जाहिद ,असलम ,सबुस्ता व मेहदी हसन पर हत्या व षडयंत्र का आरोप पत्र दाखिल हुआ। जाहिद ने मृतका के पिता से लोन लिया था। पैसा वापस मांगने के कारण जघन्य अपराध किया गया। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु से पूर्व शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोटें पाई गयी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।
BY- Court Corrospondence

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