उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जे जे मुनीर की बेंच ने निर्णय लिया। कोर्ट में एकलपीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने जिसे खारिज कर दिया। एकलपीठ के फैसले में दूसरे प्रदेशों की तरह ब्याज सहित 17 हजार रुपए दिए जाने का आदेश दिया गया था। सत्र 2017-18 से हर महीने 17 हजार रुपए मानदेय 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश पारित किया था।
यूपी सरकार ने नहीं किया लागू
केंद्र सरकार ने 2017 में अनुदेशकों का मानदेय 17 हजार रुपए कर दिया था। इसे प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया। यूपी में लगभग 27 हजार अनुदेशक हैं। इस मामले को लेकर अनुदेशक सक्षम न्यायाय के समक्ष गए थे।