scriptUP government got a shock by the order of the court, no land acquisiti | High Court: कोर्ट के आदेश से यूपी सरकार को लगा झटका,बिना मुवाबजे काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण नहीं | Patrika News

High Court: कोर्ट के आदेश से यूपी सरकार को लगा झटका,बिना मुवाबजे काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण नहीं

locationप्रयागराजPublished: Jun 04, 2023 07:44:18 am

Submitted by:

Sachin Prajapati

Allahabad High Court:प्रयागराज हाईकोर्ट ने वाराणसी में प्रस्तावित ट्रांसपोर्टनगर के भूमि अधिग्रहण के मामले में पहले मुआवजा न पाने वाले काश्तकारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार अवार्ड घोषित कर मुआवजा दिए बिना काश्तकारों की भूमि पर दावा कर उन्हें बेदखल नहीं कर सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इन काश्तकारों का हक तब तक सुरक्षित बना रहेगा जब तक कि यूपी सरकार उनको उचित मुआवजा नहीं दे देती।

High Court: कोर्ट के आदेश से यूपी सरकार को लगा झटका,बिना मुवाबजे कास्तकारो की भूमि अधिग्रहण नहीं
प्रयागराज हाईकोर्ट
वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से ट्रांसपोर्टनगर बसाया जाना है। जिसके लिए 25 जून 2001 को नोटिस जारी कर काश्तकारों से आपत्तियां मांगी गईं थी।प्राधिकरण ने परगना कसवर के चार गांवों कर्नाडाडी, विरवा, मिल्की चक, सराय मोहन में करीब 86.299 हेक्टेयर भूमि तय की थी। वाराणसी डीएम ने 27 अप्रैल 2011 को काश्तकारों के साथ बैठक कर 45.249 हेक्टेयर भूमि का अवार्ड घोषित कर 39 करोड़, 26 लाख, 76 हजार, 250 रुपये मुआवजा दिया और शेष बची हुई भूमि पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इसमें कुल चार सौ काश्तकारों ने मुआवजे की राशि दी गई।
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