बता दें कि 13 अगस्त 1996 की शाम 7 बजे सपा नेता जवाहर पंडित की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और कॉफी हाउस के बीच एके-47 राइफल से हत्या की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। करवरिया बंधुओं को निर्दोष साबित करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से 156 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था। 31 अक्टूबर को इस मामले में एडीजे बद्री विशाल पाण्डेय ने पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, भाई पूर्व विधायक उदय भान करवरिया,भाई पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी दोषी करार दिया था । सोमवार को करवरिया बंधुओं को एडीजे कोर्ट ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई । सभी दोषियों पर 1.80 लाख- 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है ।
BY- PRASOON PANDEY