script12 alternative documents other than identity card to vote in assembly | पहचान पत्र के अलावा इन दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान, देखिये चुनाव आयोग के दिशा -निर्देश | Patrika News

पहचान पत्र के अलावा इन दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान, देखिये चुनाव आयोग के दिशा -निर्देश

locationअलवरPublished: Nov 21, 2023 11:54:26 am

Submitted by:

Rajendra Banjara

आने वाली 25 नवम्बर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। अगर आपके पास किसी कारण से पहचान पत्र देखने में असमर्थ रहते हैं तो आपके पास अन्य और भी विकल्प मौजूद हैं।

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आने वाली 25 नवम्बर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। अगर आपके पास किसी कारण से पहचान पत्र देखने में असमर्थ रहते हैं तो आपके पास अन्य और भी विकल्प मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रयोग किया जा सकेगा।

इसके जरिए मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव में निर्वाचन के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले उन्हें अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा।

12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज

ऐसे निर्वाचक जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर के स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबीलिटी आईडी (यूडीआईडी) से मतदान किया जा सकता है।

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