अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-३) के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने शुक्रवार को १५ वर्षीय नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास की सजा और ३५ हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि हरियाणा के नूंह मेवात जिले के तिरवाड़ा निवासी अलीम पुत्र नूर मोहम्मद ४ मई २०१० को रामगढ़ इलाके में घर के बाहर सो रही १५ वर्षीय बालिका को कुछ सुंघाकर बेहोशी की हालत में गाड़ी में पटककर अपहरण कर ले गया और हथीन जंगल में ले जाकर बालिका से बलात्कार किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीडि़ता को बरामद किया तथा अभियुक्त अलीम की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अलीम को १० साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि हरियाणा के नूंह मेवात जिले के तिरवाड़ा निवासी अलीम पुत्र नूर मोहम्मद ४ मई २०१० को रामगढ़ इलाके में घर के बाहर सो रही १५ वर्षीय बालिका को कुछ सुंघाकर बेहोशी की हालत में गाड़ी में पटककर अपहरण कर ले गया और हथीन जंगल में ले जाकर बालिका से बलात्कार किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीडि़ता को बरामद किया तथा अभियुक्त अलीम की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अलीम को १० साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।