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नाबालिग के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के दो अभियुक्तों को 20 साल की सजा

नाबालिग के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के दो अभियुक्तों को 20 साल की सजा

अलवरNov 09, 2019 / 02:06 am

Kailash

नाबालिग के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के दो अभियुक्तों को 20 साल की सजा


अलवर ञ्च पत्रिका. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-२) के न्यायाधीश बलजीत सिंह ने शुक्रवार को नाबालिग के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के मामले में दो अभियुक्तों को २०-२० साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही १०-१० हजार रुपए अर्थदण्ड का आदेश भी दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक रुद्रकिशोर सैनी ने बताया कि १४ फरवरी २०१६ को माता-पिता ड्यूटी पर गए हुए थे। पीछे से उनकी १४ वर्षीय बालिका घर से लापता हो गई। घटना के सम्बन्ध में १७ फरवरी को भिवाड़ी फेज-३ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बालिका की तलाश करने पर पता चला कि आगरा के अचनेरा निवासी अशोक पुत्र नत्थो वाल्मीकी और सोनू कुमार पुत्र श्याम वाल्मीकी भिवाड़ी के सांथलका में किराए पर रहते थे। उक्त दोनों युवक बालिका को बहला-फुसलाकर ले गए। अभियुक्त स्कूटर से बालिका को दिल्ली और उसके बाद उत्तरप्रदेश ले गए। जहां उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया और बाद में बालिका को जंगल में छोड़ दिया। न्यायाधीश बलजीत सिंह ने शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए अशोक और सोनू को २०-२० साल के कठोर कारावास की सजा सुना जेल भेज दिया।
अपहरण-बलात्कार के दोषी को १० साल की सजा
अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-३) के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने शुक्रवार को १५ वर्षीय नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास की सजा और ३५ हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि हरियाणा के नूंह मेवात जिले के तिरवाड़ा निवासी अलीम पुत्र नूर मोहम्मद ४ मई २०१० को रामगढ़ इलाके में घर के बाहर सो रही १५ वर्षीय बालिका को कुछ सुंघाकर बेहोशी की हालत में गाड़ी में पटककर अपहरण कर ले गया और हथीन जंगल में ले जाकर बालिका से बलात्कार किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीडि़ता को बरामद किया तथा अभियुक्त अलीम की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अलीम को १० साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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