सूचना आयोग ने 21 दिन में सूचना देने को निर्देश दिए
इसके बाद आवेदक अजीत सिंह यादव ने परिषद में प्रथम अपील लगाकर लिखा कि उसकी ओर से दस्तावेजों के अवलोकन के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया, जो सूचना देने योग्य नहीं है। उसका अवलोकन किस आधार पर कराया जाएगा। जिला परिषद ने फिर आवेदक को अवलोकन के लिए ही पत्र लिखा। मामला सूचना आयोग में पहुंच गया। अब सूचना आयोग की ओर से जिला परिषद अलवर को 21 दिन के अंदर आवेदक को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
ये मांगी गई थी सूचनाएं
इसके बाद आवेदक अजीत सिंह यादव ने परिषद में प्रथम अपील लगाकर लिखा कि उसकी ओर से दस्तावेजों के अवलोकन के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया, जो सूचना देने योग्य नहीं है। उसका अवलोकन किस आधार पर कराया जाएगा। जिला परिषद ने फिर आवेदक को अवलोकन के लिए ही पत्र लिखा। मामला सूचना आयोग में पहुंच गया। अब सूचना आयोग की ओर से जिला परिषद अलवर को 21 दिन के अंदर आवेदक को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
ये मांगी गई थी सूचनाएं
आवेदक की ओर से जो सूचना मांगी गई है उसमें केवल पिछले दो सालों में हुई जिला स्थापना समिति, प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति, साधारण सभा की बैठकों का कार्रवाई विवरण, 2 साल के दौरान जिला परिषद की ओर से किए गए न्यायिक प्रकरणों के भुगतान के आदेश की प्रति, जिला परिषद के एक सरकारी वाहन की लॉग बुक की 2 साल की प्रमाणित प्रति, पिछले साल ग्राम विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण के टेंडर और राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के टेंडर संबंधी दस्तावेजों के प्रति मांगी गई थी।