विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 9 नवंबर 2016 को जारी परिपत्र के अनुसार मानदेयकर्मियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मानदेए सेवाएं स्वत: समाप्त किए जाने का प्रावधान किया गया था। संशोधित नियमों के अनुसार अब प्रत्येम त्रैमास की प्रथम तिथि को बाल विकास परियोजना अधिकारी की ओर से उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी की सूची जारी की जाएगी जिनकी आयु 60 वर्ष की होने के कारण मानदेय सेवा समाप्त होगी। इसकी एक सूची संबंधित मानदेयकर्मी को दी जाएगी।
ऐसी मानदेयकर्मी जो कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद मानदेय सेवा जारी रखना चाहती हैं और शारीरिक व मानसिक रूप से फील्ड कार्य करने में सक्षम है। उसको सेवा अवधि में विस्तार के लिए संलग्न प्रपत्र अ भरना होगा। आवेदन प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी इसे रजिस्टर में प्रविष्ट करेंगे और उसकी रसीद भी देंगे। सात दिन में उपनिदेशक के पास आवेदन भेजा जाएगा।
मानदेय सेवा अवधि विस्तार समिति में शहरी क्षेत्र में गठित कमेटी में अतिरिक्त कलक्टर अध्यक्ष, सीएमएचओ व बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य व विभाग के उपनिदेशक सदस्य सचिव होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, जो कि कार्यकर्ता के मानसिक एवं भौतिक स्वास्थ्य, कार्य निष्पादन, गृह संपर्क क्षमता, कार्य सेवा प्रदाय करने के बारे में प्राप्त प्रशंसा व शिकायतों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई करेगी।