जिला संगठन सह प्रभारी प्रमोद विजय ने बताया कि जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रतिनिधि निर्वाचन प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रदेश महामंत्री वीरमदेव सिंह एवं जिला संगठन प्रभारी मनीष पारीक सोमवार शाम को जिला समन्वय समिति के सदस्य, सांसद, पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा के प्रत्याशी एवं अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं से सर्किट हाऊस अलवर में चर्चा करेंगे।
जिलाध्यक्ष के नामांकन के लिए 6 वर्ष का प्राथमिक सदस्य तथा दो बार का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। प्रत्येक जिले के दो-दो विधानसभाओं से एक प्रदेश प्रतिनिधि चुना जाएगा, लेकिन इन निर्वाचित प्रतिनिधियों में उस जिले के एससी, एसटी के लिए जितनी सीटें विधान सभा में आरक्षित है उतनी संख्या में इस वर्ग में प्रदेश प्रतिनिधि चुने जाएंगे। जिले के प्रदेश प्रतिनिधि के लिए एक महिला सदस्य का निर्वाचन होगा।